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BREAKING NEWS पूर्व प्रमुख ने प्रमुख पर नामांकन के दौरान साक्ष्य छुपाने का आरोप लगाते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की है

प्रमुख की कुर्सी ख़तरे में, पूर्व प्रमुख ने प्रमुख पर लगाया साक्ष्य छुपाने का आरोप।

पूर्व प्रमुख ने प्रमुख पर नामांकन के दौरान साक्ष्य छुपाने का आरोप लगाते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की है

भगवानपुर (बेगूसराय) प्रखंड प्रमुख सह प्रखंड क्षेत्र के दामोदरपुर पंचायत स्थित पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 9 से निर्वाचित पंसस इन्द्रजीत कुमार की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है । प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व प्रमुख शत्रुघ्न कुमार ने प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रखंड निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार को मंगलवार को एक लिखित शिकायत पत्र सौंपते हुए कहा है कि वर्तमान प्रमुख इन्द्रजीत कुमार ने पंचायत चुनाव के दौरान अपना नामांकन इन्द्रजीत कुमार नाम से दाखिल किया जबकि वह अपना नाम नामांकन दाखिल करने के पूर्व ही संशोधित करवा कर रंजीत कुमार पुत्र रामगुलाम राम,ग्राम बसही कर लिया तथा उसे चुनाव में विजई भी घोषित किया गया। शत्रुघ्न कुमार ने कहा कि पूर्ण जानकारी के बावजूद इन्द्रजीत कुमार ने कपट पूर्ण तरीके से नामांकन में सारा दस्तावेज व शपथ पत्र इन्द्रजीत कुमार के नाम से दिया, उन्होंने आगे कहा कि निर्वाचन पदाधिकारी को दिये गये पंचायत राज अधिनियम की धारा 125( के),(1) के अंतर्गत पंचायत निकाय ग्राम कचहरी के निर्वाचन के प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र में भी ग़लत तथ्यों को उद्धृत किया व एक चाल के तहत अपने अपराधिक इतिहास को छुपाया गया। प्रपत्र के कण्डिका (2) तथा (3) में उनके द्वारा इस बात की घोषणा की गई कि उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई वाद लंबित नहीं है, जबकि इन्द्रजीत कुमार भगवानपुर थाना कांड संख्या 64/2019 के तहत धारा 341,323,379,353,504,506/34भा द वी विधान श्रीमान के एस जे फर्स्ट बेगूसराय के न्यायालय में लंबित है वहीं दूसरा भगवानपुर थाना कांड संख्या 212/2020 के तहत धारा 147,341,323,387,504 भा द वी विधान श्रीमान ए एस जे फर्स्ट बेगूसराय के न्यायालय में लंबित है। उपरोक्त आरोप पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार को सौंपते हुए उक्त आरोप पत्र के आलोक में पूर्व प्रमुख शत्रुघ्न कुमार ने वर्तमान प्रमुख इन्द्रजीत कुमार द्वारा नामांकन दाखिल करने में पेश किया गया गलत व कपट पूर्ण शपथ पत्र को कानूनी दृष्टि कोण से अपराध बताया वहीं निर्वाची पदाधिकारी के साथ छल करार दिया उन्होंने उक्त आरोप को संज्ञान में लेते हुए जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है जिस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश कुमार ने सहमति जताते हुए जांचोपरांत सत्य पाये जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।


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