वैवाहिक कार्यक्रम के पूर्व थाना को देना होगा विवाह संबंधी सूचना
विजय भारती की रिपोर्ट
भगवानपुर (बेगूसराय) वैवाहिक कार्यक्रम से पूर्व परिजन को विवाह संबंधी सूचना अब थाना को देना होगा, जिसमें वर वधू दोनों पक्षों का पूरा पता, वैवाहिक कार्यक्रम जहां होंगे उक्त स्थल का विवरण सहित दहेज मुक्त तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उलंघन नहीं करने के साथ-साथ कोरोना गाईड लाईन का पालन करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे आदि लिख कर देना होगा।
उक्त निर्देश भगवानपुर थाना के द्वारा जारी किए गए हैं।