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विशेष अदालत ने बलात्कार और हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए सुनाई फांसी की सजा।

 विशेष अदालत ने बलात्कार और हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए सुनाई फांसी की सजा।

संवाददाता राम आधार सहनी के साथ, ठाकुर वरुण कुमारकी रिपोर्ट।

समस्तीपुर::- व्यवहार न्यायालय के विशेष अदालत ने बलात्कार और हत्या के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए एडीजे 6 सह पास्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुनाई है। दोषी ने तीन साल पहले एक तीन साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर बलात्कार किया था। हैवानियत को अंजाम देने के बाद उसने बच्ची को बेरहमी से मार डाला था। अदालत ने शनिवार को इस मामले में फैसला सुनाया। दोषी पर पॉक्सो समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ था।


परिजनों के अनुसार आरोपी रामलाल बच्ची को चॉकलेट खिलाने के बहाने गोद में उठा कर ले गया था। परिजनों ने मासूम बच्ची की रातभर तलाश की। सुबह बच्ची की लाश खेत में मिली थी। बच्ची का परिवार मजदूरी कर भरण पोषण करता है। आरोपी को सजा दिलाने में एक समाजसेवी ने अहम भूमिका निभाई। उसने परिवार को विधिक सेवा प्राधिकार से मुआवजा भी दिलाने मे सहयोग किया था।


घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी के बाइक को जलाया


बता दें कि समस्तीपुर के दलसिंहसराय में 2 जून 2018 को 3 साल की मासूम बच्ची का दुष्कर्म के बाद निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। घटना दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के पॉड गांव में बच्ची अपनी माँ के साथ ननिहाल आयी थी। उसी दौरान गांव के ही एक युवक ने रेप करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी थी।


बताया गया है कि बच्ची को आरोपी युवक बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था, जिसके बाद से बच्ची वापस घर नहीं आयी थी। जिसके बाद परिजनो द्वारा काफी खोजबीन की गई थी। लेकिन कोई सुराग नहीं मिला जिसके बाद सुबह गांव के खेत में बच्ची का शव बरामद हुआ था। घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया था। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने युवक की बाइक को जला दिया था, जिसे पुलिस ने जली हालत में जब्त किया था।

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