Type Here to Get Search Results !

न्यायालय ने की सजा की घोषणा, चरस बरामदगी में दंपति को 15 वर्ष कैद की सजा के साथ जुमाँना।

न्यायालय ने की सजा की घोषणा, चरस बरामदगी में दंपति को 15 वर्ष कैद की सजा के साथ जुमाँना।




बेतिया।


स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला जज,मनोज कुमार सिंह ने चरस बरामदगी एक मामले की केस की सुनवाई पूरी करते हुए, पति -पत्नी को दोषी पाकर उसे 15 -15 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही जिला जज ने दोनों पर 3-3 लाख का अर्थदंड भी लगाया है ,अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर ,उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजायाफ्ता दंपत्ति, कन्हैया प्रसाद एवं इसकी पत्नी, मीरा देवी, शिकारपुर थाना के नंदपुर गांव का रहने वाले बताए गए है।

एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक ,सुरेश कुमार ने संवाददाता को बताया कि घटना 1 फरवरी 2017 की है,एनसीबी की पटना टीम के द्वारा सूचना मिली के नंदपुर गांव के कन्हैया प्रसाद के यहां चरस का बड़ा खेप आने वाला है, इस सूचना पर, एसएसबी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, उसी टीम ने, कन्हैया प्रसाद के घर पर छापेमारी की, और उसके घर की तलाशी ली, इस दौरान घर में 1 बोरा के लगभग थैला में रखा 10 किलो चरस बरामद किया गया,एनसीबी के इंटेलिजेंस ऑफिसर ,राहुल कुमार पूर्वे ने एनसीबी में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, इसी मामले में, जिला जज ने दोनों पक्षों को सुनवाई करते हुए, दंपत्ति को दोषी पाया और उन्हें यह सजा सुनाई है।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.