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जिलाधिकारी ने बाल विकास परियोजना कार्यालय में पंजी संधारण से संबंधित नई व्यवस्था लागू करने का दिया आदेश।

 *जिलाधिकारी ने बाल विकास परियोजना कार्यालय में पंजी संधारण से संबंधित नई व्यवस्था लागू करने का दिया आदेश।*

*पूर्व में बाल विकास परियोजना कार्यालय में पंजी संधारण के संबंध में जिला पदाधिकारी को कई शिकायतें प्राप्त हो रही थी जिसके निवारण हेतु एवं व्यवस्था में पारदर्शिता हेतु जिलाधिकारी ने बदली व्यवस्था।*

वॉइस ऑफ इंडिया के संवाददाता रामआधार साहनी के साथ ठाकुर वरुण कुमार की रिपोर्ट


समस्तीपुर::- नई व्यवस्था के संबंध में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने निम्नांकित निर्देश दिए।



समेकिते बाल विकास परियोजना में  क्रय पंजी और भंडार पंजी, भाउचर जमा करने में पारदर्शिता हेतु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा हर माह के प्रथम सप्ताह में अपने अनुमंडल कार्यालय के सभागार में प्रखंडवार टेबल लगाकर कराया जाएगा। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपने महिला पर्यवेक्षिका एवं कार्यालय के प्रधान सहायक, सांख्यिकी सहायक एवं नाजिर किसी एक के साथ आवंटित टेबल पर उपस्थित रहेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी अपने स्तर से इस कार्य में सहयोग हेतु एक कर्मी/पदाधिकारी की प्रतिनियुक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि को सभी प्रखंड की आंगनवाड़ी सेविका क्रय पंजी एवं भंडार पंजी अनुमंडल कार्यालय स्थित सभागार लाएंगी और उसी तिथि को महिला पर्यवेक्षिका एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से सत्यापित करा कर वापस प्राप्त कर लेंगी। यह निर्णय इसलिए लिया गया कि  आगनबाड़ी सेविकाओं से  अवैध वसूली की शिकायत जिला अधिकारी को माकपा विधायक  अजय कुमार ने दी थी। जिसके कारण जिलाधिकारी ने मामला को गंभीरता को देखते हुए यह आदेश निर्गत किया है। क्रय एवं भंडार पंजी सत्यापन निर्धारित तिथि को प्रातः 10:30 बजे पूर्वाहन से 5:00 अपराहन तक किया जाएगा।


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